Madhya Pradesh Vidhan Sabha Chunav : अपना वोट कैसे दें

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के सबसे बड़े उत्सव निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी भारतीय अपना वोट दे सकता है । इसके लिए महत्त्वपूर्ण है कि उसका नाम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में दर्ज होने चाहिए । इस लेख में हम उन सभी बातों को सम्मिलित कर रहे हैं जिससे आप अपने मतदान की प्रक्रिया जान सकते हैं ।

Madhya Pradesh Vidhan Sabha Chunav पात्रता मानदंड :-

भारत में, लोक सभा चुनाव, विधान सभा चुनाव एवं स्थानीय निकाय निर्वाचन में मतदान के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  1. आयु पात्रता: निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु निर्वाचन वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है । निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
  2. नागरिकता: केवल भारतीय नागरिकों को भारतीय चुनावों में मतदान करने की पात्रता है। गैर-नागरिक, विदेशी और दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति नहीं है।
  3. मतदाता के रूप में पंजीकरण: एक व्यक्ति को चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है । इसमें यह शामिल है कि व्यक्ति वहाँ पर जहाँ वह निवास कर रहा है, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए।
  4. निवास योग्यता: व्यक्ति को उस क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए जहाँ वह मतदान करने के लिए पंजीकृत हो रहा है।

मतदान हेतु अपात्रता :-

  1. ऐसे कुछ अपराधों के दोषी या भारतीय कानून के तहत दोष सिद्ध व्यक्तियों को मतदान करने की पात्रता नहीं है।
  2. किसी न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति मतदान हेतु पात्र नहीं है ।
  3. किसी भारतीय न्यायालय द्वारा दिवालिया व्यक्ति मतदान हेतु पात्र नहीं है ।

मतदान हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसी भी निर्वाचन में मतदान करने हेतु प्रथम आवश्यक है कि व्यक्ति का नाम निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता सूची में नाम रजिस्टर्ड होने चाहिए । मतदान करने के लिए अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित 13 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किया हैं :–

  1. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फ़ोटो पहचान पत्र EPIC
  2. आधार कार्ड
  3. पेन कार्ड
  4. बैंक पास बुक
  5. धारित भूमि की पावती
  6. सोसाइटी द्वारा जारी पहचान पत्र
  7. श्रमिक कार्ड
  8. विभाग, कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र
  9. संबल कार्ड
  10. स्कूल कॉलेज का फोटो आइडेंटिटी कार्ड
  11. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र
  12. आयुष्मान योजना कार्ड
  13. पासपोर्ट

EVM से मतदान कैसे करें

Madhya Pradesh Vidhan Sabha Chunav
  1. मतदान करने जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में है अथवा नहीं । इसके लिए स्थानीय BLO, सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपने क्षेत्र की मतदाता सूची मे अपना नाम जांच लें । आप स्वयं भी अपना नाम नीचे दिया गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं : –
    https://electoralsearch.eci.gov.in/
  2. अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज रहने की स्थिति में आप मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं । इसके लिए जिस दिन आपके क्षेत्र में मतदान हो उस मतदान केंद्र पर निर्धारित समय पर जाकर एवं अपने साथ कोई एक पहचान पत्र अवश्य ले जाएं ।
  3. निर्धारित मतदान केंद्र पर मतदान दल द्वारा की गई व्यवस्था के अनुरूप पंक्ति मे खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें ।
  4. अपनी बारी आने पर प्रवेश द्वार से मतदान केंद्र में प्रवेश करें ।
  5. सबसे पहले मतदान दल के सदस्य मतदान अधिकारी 1 के पास जाकर अपनी पहचान सुनिश्चित करेंगे ।
  6. मतदान अधिकारी क्र 1 के संतुष्ट होने पर मतदान अधिकारी क्र 2 के पास जाना होगा । मतदान अधिकारी क्र 2 के द्वारा 3 कार्य किए जाएंगे :-
    अ) मतदाता एक रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान लगाएंगे ।
    आ) मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाएगी ।
    इ) मतदाता को एक पर्ची दी जाएगी ।
  7. अब मतदाता को मतदान अधिकारी क्र 3 के पास जाकर उस पर्ची को देना होगा । मतदान अधिकारी क्र 3 पर्ची को लेकर EVM से बैलट जारी करेंगे और मतदाता अपना मत देने के लिए मतदान प्रकोष्ठ बूथ में जाएंगे ।
  8. मतदान प्रकोष्ठ पूरी तरह गोपनीय रहेगा , वहा मतदाता अकेला रहेगा । इस प्रकोष्ठ में दो मशीन होगी , एक VVPAT दूसरी बैलट यूनिट ।
  9. बैलट यूनिट मे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह होंगे । आप जिसे अपना मत देना चाहते हैं उस नाम के सामने के नीले बटन को दबाकर अपना मत दें ।
  10. अपना मत देने के बाद VVPAT मे उसी नाम और प्रतीक चिन्ह की पर्ची दिखाई देगी । जिससे यह सुनिश्चित होंगे कि आपका वोट आपके अभ्यर्थी को ही गया है ।
  11. अपना मत देने के पश्चात कंट्रोल यूनिट से एक लंबी बीप की आवाज आएगी जो यह इंगित करती है की आपका वोट हो गया ।
  12. पश्चात आप निर्गम द्वार से बाहर जा सकते हैं ।

People Always Ask :-

  1. निर्वाचन में भाग लेने के लिए आयु सीमा क्या है?

    न्यूनतम आयु निर्वाचन वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

  2. कौन कौन से व्यक्ति भारतीय चुनावों में मतदान के पात्र हैं?

    केवल भारतीय नागरिक ही मतदान करने के पात्र हैं, गैर-नागरिक, विदेशी और दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है।

  3. कैसे होता है मतदाता के रूप में पंजीकरण?

    व्यक्ति को उस क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए, जहाँ वह मतदान करने के लिए पंजीकृत हो रहा है, और उसे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना होता है।

  4. कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं मतदान के लिए?

    व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता सूची में नाम रजिस्टर्ड होने के लिए निम्नलिखित 13 प्रकार के दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, और अन्य।

  5. कौन-कौन से व्यक्ति मतदान हेतु अपात्र हैं?

    उन व्यक्तियों को मतदान करने की पात्रता नहीं है जो किसी अपराध में दोषी हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, या जिन्हें न्यायालय ने दिवालिया कर दिया है।

  6. मुझे मतदान करने के लिए तैयार कैसे करना चाहिए?

    सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका नाम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में है। इसके लिए स्थानीय BLO, सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जाएं या इस लिंक पर जाकर अपना नाम चेक करें।

  7. मतदान केंद्र कैसे पहुंचें?

    निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्धारित समय पर मतदान केंद्र पहुंचें। साथ में कोई एक पहचान पत्र लेकर जाएं।

  8. मतदान केंद्र में प्रवेश कैसे करें?

    मतदान केंद्र में पहुंचने पर मतदान दल की व्यवस्था के अनुसार पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें।

  9. मतदान कैसे होगा?

    आपकी बारी आने पर प्रवेश द्वार से मतदान केंद्र में प्रवेश करें। मतदान दल के सदस्यों से अपनी पहचान सुनिश्चित करें।

  10. मतदान प्रक्रिया में कौन-कौन से कदम हैं?

    मतदान अधिकारी 1 के पास जाने के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी और आगे के कदमों को सहारा देने के लिए मतदान अधिकारी 2 और 3 कार्य करेंगे।

  11. मतदान करने के बाद क्या करें?

    मतदान केंद्र में अपना मत देने के बाद VVPAT में दिखाई जाएगी आपकी मतदान जानकारी।

  12. मतदान पूरी तरह गोपनीय होता है?

    हाँ, मतदान प्रकोष्ठ पूरी तरह गोपनीय रहेगा और आप अकेले रहेंगे।

  13. What is the full form of EVM ?

    Full form of EVM is Electronic Voting Machine .

  14. What are the Main Part of EVM ?
    EVM

    Main Part of EVM are : 1. Ballot Unit 2. Control Unit 3. VVPaT.

  15. What is the Full Form of VVPAT ?

    Full form of VVPAT is “Voter Verification Postal Audit Trail”.

  16. Which Part is Used for Vote Casting in EVM ?

    Ballot unit is used for Vote Casting in EVM.

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