मध्यप्रदेश समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका (madhyapradesh samekit chhatravrutti vivarnika):- मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2024 को एक पत्र जारी कर मध्यप्रदेश के विद्यालयों मे पढ़ने वाले समस्त संवर्ग के छात्रों के लिए समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 मे शिक्षा पोर्टल के माध्यम (MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25 ) से संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका जारी कर दी है । इस विवरणिका के माध्यम से समेकित छात्रवृत्ति योजना मे सम्मिलित विभागों द्वारा वर्ष 2024-25 मे शिक्षा पोर्टल के माध्यम संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदाय छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दरों की संकलित समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका (MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25)परिशिष्ट-1 अनुसार जारी कर दी है ।
समेकित छात्रवृत्ति योजना
मप्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियाँ
वर्ष 2024-25 हेतु समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका
शिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली छात्रवृत्ति योजनाएँ
मप्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियाँ
मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा मध्यप्रदेश के स्कूलों मे पढ़ने वाले नर्सरी से कक्षा 12 तक बच्चों को उनकी पात्रता शर्तों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती हैं । यह छात्रवृत्तियाँ शिक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं । इस पोर्टल के माध्यम से जितनी भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं उन सबका भुगतान सभी आवश्यक औपचरिकताए पूर्ण होने पर M1 Click के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट मे ट्रांसफर DBT हो जाती हैं । मध्यप्रदेश शासन के विभाग जिनके द्वारा छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं मध्यप्रदेश समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका प्रस्तुत है :-
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति | |||||
क्रमांक | छात्रवृत्ति का प्रकार | दर वार्षिक (10 माह) | पालक की वार्षिक आय | पात्रता एवं शर्तें | |
बालक | बालिका | ||||
1.1 | सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8) (केवल शास विद्या के लिये) | 200 | 300 | 1.00 लाख | 1- पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र | 2- गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति । 3- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। |
1.2 | सुदामा प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9वीं से 10वीं) (केवल शास विद्या के लिये ) | 300 | 400 | 1.00 लाख | 1- पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2- गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र | 3- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । |
1.3 | स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (केवल शास विद्या के लिये) | 500 | 550 | 1.00 लाख | 1- पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2- गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिये बी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र | 3- कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र / छात्रायें । 4- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । |
1.4 | सुदामा षिष्यवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) प्रदेश के जिला / विकास खण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले, सामान्य वर्ग के निर्बन छात्र / छात्रायें । | 5000 | 5250 | 1.00 लाख | 1-पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र 2- गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल. परिवार) के लिये वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र | 3- कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र / छात्रा । 4- गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । |
1.5 | डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना | 5000 | 5000 | 1.00 लाख | 1. पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का हस्ताक्षरित स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र 2.प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों मे 12वी मे सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र एवं छात्रा |
1.6 | मृत्त/अपंग/नि:शक्त शासकीय कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिए) | – | 1. अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत्त/अपंग/नि:शक्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी 2. गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | ||
कक्षा 1 से 5 तक: | 50 | 50 | |||
कक्षा 6 से 8 तक: | 120 | 120 | |||
कक्षा 9 से 12 तक: | 250 | 250 | |||
1.7 | पित्रहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति (केवल शासकीय विद्यालय के लिए) | 1. अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पित्रहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति को पात्रता नहीं होगी । 2. गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | |||
कक्षा 1 से 5 तक: | 0 | 350 | |||
कक्षा 6 से 8 तक: | 0 | 400 | |||
कक्षा 9 से 12 तक: | 0 | 450 | |||
1.8 | इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेन्डरी विद्यालय ) कक्षा 11 एवं 12 | 0 | 5000 | 1- बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान है । 2- मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त । 3- यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क 1500/- से कम होगा। माता-पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र / राशन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापित प्रति । 4- माता-पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध में अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र / राशन कार्ड की सत्यापित प्रति । 5- कक्षा 10वीं / 11वीं की अंक सूची। |
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ
जनजातीय कार्य विभाग | |||||
क्रमांक | छात्रवृत्ति का प्रकार | दर वार्षिक (10 माह) | पालक की वार्षिक आय | पात्रता एवं शर्तें | |
बालक | बालिका | ||||
3.1 | राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति ( नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 8 योजना क- 8805 ( 0102) | 0 | 0 | आय सीमा का बंधन नहीं | 1- म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र / छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- एक वर्ष अनुत्र्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4- नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 तक के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। |
कक्षा 1 से 5 (अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछडी जनजाति ( बैगा, भारिया, सहरिया ) के बालकों के लिए | 250 | 250 | |||
3.1.1 | राज्य शासन अनु जन जाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण ) (कक्षा 6 से 8) | 200 | 600 | आय सीमा का बंधन नहीं | 1- म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र / छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति 3- एक वर्ष अनुत्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4- नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 6 से 8 के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं । |
3.5 | अनु. जनजाति प्रोत्साहन राशि (8844) कक्षा 11वीं कन्या साक्षरता | 0 | 3000 | पिता या पालक की आय 6.00 लाख रु. से अधिक न हो | 1- म.प्र. के अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- छात्रा नियमित अध्ययनरत् होना चाहिए। 4- सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र | |
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ हेतु जनजाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग | |||||
क्रमांक | छात्रवृत्ति का प्रकार | दर वार्षिक (10 माह) | पालक की वार्षिक आय | पात्रता एवं शर्तें | |
बालक | बालिका | ||||
4.1 | राज्य छात्रवृत्ति (प्राथमिक स्तर) | 0 | 0 | आय सीमा का बंधन नहीं | 1-विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र / छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4- नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे कक्षा 1 से 5 के लिये) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं । 5- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं । |
कक्षा 1 से 5 | 150 | 150 | |||
4.1.1 | राज्य छात्रवृत्ति (माध्यमिक स्तर) | 0 | 0 | आय सीमा का बंधन नहीं | 1-विमुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र / छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4- नवीनीकरण हेतु समान दरों की कक्षाओं के लिये (जैसे 6 से 8 तथा 9वीं एवं 10वीं के लिये ) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं । 5- आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। |
कक्षा 6 से 8 | 200 | 600 | |||
कक्षा 9 से 10 | 600 | 1200 | |||
4.2 | पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी) | 2300 | 2300 | 2.50 लाख तक पूर्ण छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्क एवं 2.50 लाख से 3.00 लाख तक आधा शुल्क | 1- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग के छात्र / छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- आय संबंधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र | 4- एक वर्ष अनुत्तीण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है। 5- नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई | है ।” 6- शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं हेतु क्रमशः रु 450. /- एवं रू. 1550/- ( 350/- शिक्षा विभाग + 1200/- माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी स्वीकृतकर्ता अधिकारी अधिकतम सीमा के अंतर्गत संकायवार पात्रतानुसार प्रतिपूर्ति हेतु पूर्ण / अर्द्ध शुल्क का निर्धारण करेंगे।” |
पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (छात्रावासी) | 3800 | 3800 | |||
4.4 | कन्या साक्षारता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वी | 0 | 3000 | पिता या पालक आकार दाता की श्रेणी मे न आता हो | 1-विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जनजाति वर्ग की छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- आय संबधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र । 4-छात्राए सतत अध्ययनरत होना चाहिए । |
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग | |||||
क्रमांक | छात्रवृत्ति का प्रकार | दर वार्षिक (10 माह) | पालक की वार्षिक आय | पात्रता एवं शर्तें | |
बालक | बालिका | ||||
2.1 | राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए) | 0 | 250 | आय सीमा का बंधन नहीं | 1- अ.जा. वर्ग की छात्रायें। 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- एक वर्ष अनुत्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4- नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 1 से 5) के लिये पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5- आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। 6- मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर |
2.1.1 | राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 6 से 8 | 200 | 600 | आय सीमा का बंधन नहीं | 1- अ. जा. वर्ग के छात्र / छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति । 3- एक वर्ष अनुर्तीण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। 4- नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिये (कक्षा 6 से 8) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं। 5- आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। 6- मूलनिवासी प्रमाण पत्र, अस्टाम्पित स्व घोषणा पत्र के आधार पर। |
2.6 | अनु. जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं | 0 | 3000 | पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी मे न आता हो | 1- अनुसूचित जाति वर्ग की छात्रायें । 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति 3- पालक के आयकर दाता न होने का स्वघोषणा पत्र | 4- छात्रा सतत् अध्ययनरत होना चाहिये । |