MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25 : Shiksha Portal

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2024 को एक पत्र जारी कर मध्यप्रदेश के विद्यालयों मे पढ़ने वाले समस्त संवर्ग के छात्रों के लिए समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 मे शिक्षा पोर्टल के माध्यम (MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25 ) से संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक छात्रवृत्ति विवरणिका जारी कर दी है । इस विवरणिका के माध्यम से समेकित छात्रवृत्ति योजना मे सम्मिलित विभागों द्वारा वर्ष 2024-25 मे शिक्षा पोर्टल के माध्यम संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदाय छात्रवृत्ति की पात्रता एवं दरों की संकलित समेकित छात्रवृत्ति (MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25) विवरणिका परिशिष्ट-1 अनुसार है ।

समेकित छात्रवृत्ति योजना
मप्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियाँ
वर्ष 2024-25 हेतु समेकित छात्रवृत्ति विवरणिका
शिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली छात्रवृत्ति योजनाएँ

Table of Contents

मप्र शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छात्रवृत्तियाँ

मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा मध्यप्रदेश के स्कूलों मे पढ़ने वाले बच्चों को उनकी पात्रता शर्तों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती हैं । यह छात्रवृत्तियाँ शिक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाती हैं । इस पोर्टल के माध्यम से जितनी भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं उन सबका भुगतान सभी आवश्यक औपचरिकताए पूर्ण होने पर वन क्लिक के माध्यम से सीधे छत्रों के बैंक अकाउंट मे ट्रांसफर हो जाती हैं । मध्यप्रदेश शासन के विभाग जिनके द्वारा छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं :-

MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25

मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति

1.1 सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8) (केवल शास. विद्या. के लिये)

यह छात्रवृत्ति योजना उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत बालक को 200 रुपये और बालिका को 300 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिए वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति।
  • गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.2 सुदामा प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9वीं से 10वीं) (केवल शास. विद्या. के लिये)

यह योजना कक्षा 9वीं और 10वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत बालक को 300 रुपये और बालिका को 400 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिए वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.3 स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (केवल शास. विद्या. के लिये)

यह योजना उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 11वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर अध्ययनरत हैं। इस योजना के अंतर्गत बालक को 500 रुपये और बालिका को 550 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • गरीबी रेखा से नीचे (वी.पी.एल. परिवार) के लिए बी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राएँ।
  • गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.4 सुदामा षिष्यवृत्ति योजना (कक्षा 11वीं एवं 12वीं)

यह योजना उन छात्रों के लिए है जो जिला या विकास खण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत हैं और छात्रावास में निवास करते हैं। इस योजना के अंतर्गत बालक को 5000 रुपये और बालिका को 5250 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का स्व हस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल. परिवार) के लिए वी.पी.एल. कार्ड की छाया प्रति अथवा पालक का आय संबंधी स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र/छात्रा।
  • गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.5 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

यह योजना उन मेधावी छात्रों के लिए है जो 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हैं। इस योजना के अंतर्गत बालक और बालिका दोनों को 5000 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • पालक की वार्षिक आय हेतु पालक का हस्ताक्षरित स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र।
  • प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्रा।

1.6 मृत्त/अपंग/नि:शक्त शासकीय कर्मचारी के बच्चों को छात्रवृत्ति (केवल शास. विद्या. के लिए)

यह योजना उन छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता शासकीय कर्मचारी हैं और मृत्त/अपंग/नि:शक्त हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक 50 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक 120 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक 250 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर मृत्त/अपंग/नि:शक्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
  • गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.7 पित्रहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति (केवल शासकीय विद्यालय के लिए)

यह योजना उन पित्रहीन कन्याओं के लिए है जो शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक 350 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक 400 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक 450 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पित्रहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
  • गत वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

1.8 इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेन्डरी विद्यालय, कक्षा 11 एवं 12)

यह योजना उन बालिकाओं के लिए है जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान हैं और म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त अशासकीय हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत हैं। इस योजना के तहत बालिका को 5000 रुपये वार्षिक दर पर प्रदान किए जाते हैं। पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान हैं।
  • मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त।
  • यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेंगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क 1500/- से कम होगा।
  • माता-पिता के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उनकी इकलौती संतान होने का कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र / राशन कार्ड में परिवार की सूची की सत्यापित प्रति।
  • माता-पिता के शासकीय सेवा में न होने की स्थिति में बालिका इकलौती संतान होने के संबंध में अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व प्रमाणित घोषणा पत्र / राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।
  • कक्षा 10वीं / 11वीं की अंक सूची।

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह सहायता विभिन्न कक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित है। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण दिया गया है:

क्रमांकछात्रवृत्ति का प्रकारदर वार्षिक (10 माह)पालक की वार्षिक आयपात्रता एवं शर्तें
बालकबालिका
2.1राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 5 (केवल बालिकाओं के लिए)0250आय सीमा का बंधन नहीं
2.1.1राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 6 से 8200600आय सीमा का बंधन नहीं
2.6अनु. जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 11वीं03000पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो
MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25

विवरण:

  1. राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 5):
    • यह छात्रवृत्ति केवल बालिकाओं के लिए है जो अनुसूचित जाति वर्ग की हैं।
    • कोई आय सीमा का बंधन नहीं है।
    • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति अनिवार्य है।
    • एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
    • नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
    • आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
  2. राज्य शासन अ.जा. छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8):
    • यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए है।
    • कोई आय सीमा का बंधन नहीं है।
    • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति अनिवार्य है।
    • एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
    • नवीनीकरण हेतु समान स्तरों की कक्षाओं के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
    • आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
  3. अनु. जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 11वीं):
    • यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए है।
    • बालिकाओं को 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
    • पात्रता के लिए आवश्यक है कि पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में न आते हों।
    • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति अनिवार्य है।
    • पालक के आयकर दाता न होने का स्वघोषणा पत्र आवश्यक है।
    • छात्रा का सतत् अध्ययनरत होना आवश्यक है।

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण

जनजातीय कार्य विभाग विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह सहायता विभिन्न कक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित है। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण दिया गया है:

क्रमांकछात्रवृत्ति का प्रकारदर वार्षिक (10 माह)पालक की वार्षिक आयपात्रता एवं शर्तें
बालकबालिका
3.1राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) कक्षा 1 से 8 योजना क- 8805 (0102)00आय सीमा का बंधन नहीं
कक्षा 1 से 5 (अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्त बालिकाएं एवं केवल विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, सहरिया) के बालकों के लिए250250आय सीमा का बंधन नहीं1- म.प्र. के अ.ज.जा. वर्ग के छात्र/छात्रायें।<br>2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।<br>3- एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।<br>4- नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिए (जैसे कक्षा 1 से 5 तक) पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं।<br>5- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
3.1.1राज्य शासन अनु जन जाति छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (कक्षा 6 से 8)200600आय सीमा का बंधन नहीं
3.5अनु. जनजाति प्रोत्साहन राशि (8844) कक्षा 11वीं कन्या साक्षरता03000पिता या पालक की आय 6.00 लाख रु. से अधिक न हो
MP Samekit Scholarship Yojna 2024-25

राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 8):

  • यह छात्रवृत्ति म.प्र. के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए है।
  • आय सीमा का कोई बंधन नहीं है।
  • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति अनिवार्य है।
  • एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
  • नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
  • आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
  • कक्षा 1 से 5 तक की छात्रवृत्ति विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, सहरिया) के बालकों और सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए उपलब्ध है।

राज्य शासन अनु. जन जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8):

  • यह छात्रवृत्ति म.प्र. के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए है।
  • आय सीमा का कोई बंधन नहीं है।
  • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति अनिवार्य है।
  • एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
  • नवीनीकरण हेतु सामान्य दरों की कक्षाओं के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
  • आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अनु. जनजाति प्रोत्साहन राशि (कक्षा 11वीं):

  • यह छात्रवृत्ति म.प्र. के अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए है।
  • 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
  • पात्रता के लिए आवश्यक है कि पिता या पालक की आय 6.00 लाख रुपये से अधिक न हो।
  • अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति अनिवार्य है।
  • छात्रा का नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है।
  • सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।

विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण

1. राज्य छात्रवृत्ति (प्राथमिक स्तर)

यह छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों और छात्राओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए 150 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  1. छात्र/छात्रा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग से होना चाहिए।
  2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवश्यक है।
  3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
  4. नवीनीकरण के लिए समान दरों की कक्षाओं के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
  5. आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती।

2. राज्य छात्रवृत्ति (माध्यमिक स्तर)

यह छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों और छात्राओं के लिए है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 200 रुपये और 600 रुपये, तथा कक्षा 9 और 10 के लिए 600 रुपये और 1200 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  1. छात्र/छात्रा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग से होना चाहिए।
  2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवश्यक है।
  3. एक वर्ष अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
  4. नवीनीकरण के लिए समान दरों की कक्षाओं के लिए पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होती।
  5. आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती।

3. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (गैर छात्रावासी)

यह छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के कक्षा 11 और 12 के गैर छात्रावासी छात्रों के लिए है। वार्षिक दर 2300 रुपये है। पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  1. छात्र/छात्रा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग से होना चाहिए।
  2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवश्यक है।
  3. आय संबंधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  4. एक वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।
  5. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र कि गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।
  6. शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु क्रमशः रु. 450/- एवं रु. 1550/- (350/- शिक्षा विभाग + 1200/- माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा शुल्क) होगी।

4. पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) (छात्रावासी)

यह छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के कक्षा 11 और 12 के छात्रावासी छात्रों के लिए है। वार्षिक दर 3800 रुपये है। पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  1. छात्र/छात्रा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग से होना चाहिए।
  2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवश्यक है।
  3. आय संबंधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  4. एक वर्ष अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है।
  5. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र कि गत वर्ष की आय में वृद्धि नहीं हुई है।

5. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि (कक्षा 11वीं)

यह छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग की कक्षा 11वीं की छात्राओं के लिए है। वार्षिक दर 3000 रुपये है। पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  1. छात्रा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग से होना चाहिए।
  2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवश्यक है।
  3. आय संबंधी पालक द्वारा अस्टाम्पित कागज पर स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  4. छात्रा का सतत अध्ययनरत होना चाहिए।
  5. पिता या पालक आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए।

इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के छात्रों और छात्राओं को उनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखना है।

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